असलम इसाक बागवान मानव आधिकार के बारे मे एक झलक (Human Rights) .
ACS POLICE CRIME SQUAD
मानव आधिकार.(Human Rights) भाग २
असलम इसाक बागवान.
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आज हम मानव आधिकार के बारेंमे जानकारी लेने जा रहे है इसमे ३० अनुछेद का हम आभ्यास करगे.
अनुछेद = १.
स्वतंत्रता और समानता.
सभी मनुष्यको गौरव और आधिकारके मामलले जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। उन्हे बुध्दी और आन्तरात्मा कि देन प्राप्त है और परस्पर उन्हे भाईचारे के भावसे बर्ताव करना चाहिए।
अनुछेद = २
आधिकारोंके और आझादीको प्राप्त करनेका हक है।
सभीको इस घोषणा मे सन्निहित सभी अधिकारों और आझादीयोको प्राप्त करनेका हक है। और इस मामलेमे जाती, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनितीक या अन्य विचार-प्रणाली, किसी देश या समाज विशेषमे जन्म,संपत्ती या किसी अन्य मर्यादा आदि के कारण भेदभाव का विचार न किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, चाहे कोहि देश याप्रदेश स्वतंत्र हो, या परिमीत प्रभुसत्तावाला हो, या स्वशासन रहित हो, उस देश या प्रदेश की राजनैतिक क्षेत्रीय या आंतरराष्ट्रीय स्थितीके आधारपर वहाँके निवासियोंके प्रती कोहि अन्तर न रखा जायेंगा।
अनुछेद = ३.
वैयक्तिक सुरक्षा का आधिकार.
प्रत्येक व्यक्ती को जीवन, स्वाधिनता और वैयक्तिक सुरक्षा का आधिकार प्राप्त है।
अनुछेद = ४
दासप्रथा का अंत
कोहि भी गुलामी या दासता की हालत मे न रखा जाएगा, दास -प्रथा और दासोंका व्यापार अपने सभी रूपों मे निषिद्ध होगा।
अनुछेद =५
आमानुषकीय व्यवहार पर रोख.
किसी को भी शाररिक यातना न दि जायेगी और न किसी के भी प्रती निर्दय, अमानुषिक या अपमानजनक व्यवहार न किया जाये।
अनुछेद.
६) स्वीकृत -प्राप्ती का आधिकार.
हर किसीको हर जगह कानुन की निगाहमें व्यक्ती के रूप मे स्विकृती -प्राप्ती का आधिकार है।
७) कानुन के नजरमे सभी समान.
कानुन के निगाह मे सभी समान है और सभी बिना भेदभाव के समान कानुनी सुरक्षा के आधिकार है। यदी इस घोषणा का अतिक्रमण करके कोहि भी भेदभाव किया जाय या उस प्रकार के भेदभाव को किसी प्रकारसे उकसाया जाए, तो उसके विरूध्द समान सुरक्षण का आधिकार सभी को प्राप्त है।
८) आदालतों की कारगर साह्यता पाने का आधिकार.
सभी को संविधान या कानून द्वारा प्राप्त बुनियादी आधिकारों का अतिक्रमण करणेवाले कार्यके विरूध्द समुचित राष्ट्रीय आदालतों की कारगर सहायता पाने का हक है।
९) किसीको भी मनमाने ढंगसे गिरप्तार नहि किया जा सकता .
किसीको भी मनमाने ढंगसे गिरप्तार, नजरबंद, या देश -निष्कासित न किया जाएगा।
१०) सुनवाई निरपेक्ष एवं निष्पक्ष आदालत द्वारा.
सभी को पुर्णतः समान रूप से आधिकार है की उनके आधिकार और कर्तव्यों के निश्चय करणे के मामले मे और उन पर आरोपित के फौजदारी के किसी मामले मे उनकी सुनवाई न्यायोचित और सार्वजनिक रुप से निरपेक्ष एवं निष्पक्ष आदालत द्वारा हो।
क्रमशः
यह लेख संविधान आभ्यासक
असलम इसाक बागवान ने लिखा है। संपर्क क्रमांक ८८०५४८५७१९.
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CHIEF EDITOR WAJID S KHAN 9822331526
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